RBI new guidline about unfit currency : हाल ही में RBI ने एक गाइडलाइन जारी की हैं जिसकी बजह से हो सकता हैं की आपकी जेब में पड़े कई सारे नोट प्रचलन से बाहर हो जाये और उनकी क़ीमत बस रद्दी के बराबर रह जाये।इसलिये इससे पहले की ऐसा हो आइये जानते हैं इस गाइडलाइन के बारे में और अगर आपके पास भी इस प्रकार के नोट हो तो आपको क्या करना चाहिये।
आपकी जेब में रखा हुआ पैसा तभी तक काम का हैं जब तक की वो RBI की गाइडलाइन के अंतर्गत आता हैं। RBI चाहे तो किसी भी नोट को कभी भी रद्दी में बदल सकती हैं ऐसा होता भी आया हैं, जैसे की हमने नोटबंदी के दौरान देखा था । अर्थात् आपके जेब में रखा हुआ पैसा रद्दी के बराबर हैं अगर वो किसी काम की नहीं तो इसी चीज के लिये जागरूक करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लोगो और बैंक के लिये कुछ नये दिशा निर्देश जारी किए हैं आइये जानते हैं क्या हैं ये
RBI की नयी गाइडलाइन (RBI new guidline about unfit currency)
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत में स्थित सभी बैंको के लिए निर्देश देता हुए कहा की सभी बैंको को अपनी नोट छांटने वाली मशीनो की हर तीन महीने में मरम्मत और जांच पड़ताल करवानी चाहिए। जिससे की मार्केट में घूम रहे उन नोटों की जाँच और बारीकी से की जा सकेगी जो की अनफिट हैं, और फिर ऐसे नोटों को प्रचलन से आसानी से बाहर किया जा सकेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोटों को छाटने के लिए कुल 10 मानकों का उल्लेख किया है जिसके द्वारा बैंक सही नोटों की पहचान कर सकते हैं।
क्या आप जानते हैं अनफिट करेंसी क्या होती हैं
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अनफिट नोटों की पहचान के लिए जो मानक बताएं उनके अनुसार यही कोई नोट बहुत ज्यादा गन्दा हो गया हो और उनमें बहुत ज्यादा मिट्टी लग गई है तो ऐसी स्थिति में उन्हें अनफिट माना जाता है। किनारो से फटे या फिर ज्यादा इस्तेमाल की बजह से ढीले पढ़े हुए नोटों को भी RBI अनफिट करेन्सी मानती हैं।
इसी तरह यदि किसी नोट पर कुछ लिखा हुआ हो, उस पर स्याही सा किसी अन्य बजह से दाग धब्बे लगे हुए हो या फिर उस में 8 वर्ग मिलीमीटर से ज्यादा बड़े छेद हैं तो वह नोट भी अनफिट करेंसी की श्रेणी में आएगा। जिन नोटों का धुलने के कारण रंग बदल गया हो या फिर जिन नोटों पर टेप या ग्लू लगा हुआ हो वो सब नोट भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं।
अगर आपके पास भी हैं ऐसी करेंसी तो आपको क्या करना चाहिये
यदि आपके पास इस प्रकार का कोई नोट हैं तो आप उसे बैंक में जाकर बदल सकते हैं और बैंक इसको बदलने से मना नहीं कर सकता। अगर बैंक आपके इस प्रकार के नोट बदलने से मना कर सकती हैं तो आप इसकी शिकायत सम्बंधित विभाग में जाके दर्ज करवा सकते हैं।